कर्मचारी की हत्या का प्रयास, 10 साल की सजा,10,100 रुपए अर्थदंड
बताया गया कि, आईएएस समेत अन्य कर्मचारियों को जेसीबी से कुचलकर मारने का प्रयास करने वाले 4 आरोपियों को न्यायालय ने 10-10 साल की सजा सुनाई हैं। साथ ही आरोपियों को 10,100 रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है।
रायगढ़, जनजागरूकता। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में आईएएस समेत अन्य कर्मचारियों को जेसीबी से कुचलकर मारने का प्रयास करने के मामले में जिला न्यायालय ने 4 आरोपियों को 10-10 साल की सजा सुनाई हैं। साथ ही आरोपियों को 10,100 रुपए अर्थदंड भी लगाया गया है।
बताया जा रहा कि, 2019 में तत्कालीन सहायक कलेक्टर आईएसएस मयंक चतुर्वेदी और उप संचालक खनिज शिवशंकर नाग के नेतृत्व में एक टीम सारंगढ़ के टीमरलगा स्थित खदानों के निरीक्षण के लिए गई थी, जहां अवैध रूप से खनिज पदार्थों के उत्खनन और भंडारण की सूचना मिली थी। निरीक्षण के दौरान आरोपियों ने मौके पर ही अधिकारियों को धमकी दी थी और जेसीबी के बकेट से कुचलकर मारने का प्रयास किया था। जिसके बाद अधिकारियों ने इस घटना की रिपोर्ट सारंगढ़ थाने में दर्ज कराई।
इस दौरान घटना की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच में लिया और गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। इस मामले के मुख्य अपराधी अमृत पटेल की मृत्यु हो गई। इस मामले में जितेंद्र कुमार जैन, विशेष न्यायाधीश रायगढ़ की अदालत ने 4 आरोपियों कन्हैया पटेल, हरिचरण पटेल, लोकनाथ पटेल और लालसाय निषाद को 10 -10 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही 10,100 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। बता दें इस सनसनीखेज मामले में मुकदमे की पैरवी शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनूप कुमार साहू ने की। वहीं इस घटना में अधिकारियों को कुचलकर मारने के प्रयास में उपयोग किए गए जेसीबी, कार और एक बाइक को राजसात किया गया है।