दहेज अपराध एक मामले में Hyderabad निवासी पति के अग्रिम जमानत को फ़ॉस्ट ट्रेक कोर्ट ने किया निरस्त..

प्रार्थिया के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया प्रताड़ना के कारण महिला की आंखों में हुआ असर, आंखों में हुई ग्लूकोमा बीमारी, अब 70 प्रतिशत नहीं देता है दिखाई।

दहेज अपराध एक मामले में Hyderabad निवासी पति के अग्रिम जमानत को फ़ॉस्ट ट्रेक कोर्ट ने किया निरस्त..
"Fast track court canceled the anticipatory bail of Hyderabad resident husband in a dowry crime case."

रायपुर, जनजागरुकता। न्यायाधीश मोहिनी कंवर (Judge Mohini Kanwar), फ़ास्ट ट्रेक कोर्ट, सत्र न्यायालय रायपुर  के द्वारा दिनांक 22.10.2024 को दहेज अपराध अंतर्गत धारा के  498 (क) भादवि के एक मामले में  अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की सुनवाई करते हुए सिकंदराबाद, हैदराबाद, तेलंगाना निवासी पति अंकित अग्रवाल द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत याचिका को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि आवेदक का अपराध में संलिप्तता प्रथम दृष्टया दर्शित होता है। 

प्रार्थिया श्पत्नी की ओर से अधिवक्ता भगवानू नायक लॉ चेंबर के अधिवक्ता उर्वशी घोष और पारस नायक ने जमानत आवेदन पर लिखित आपत्ति प्रस्तुत किया तथा तर्क करते हुए बताया विवाह के बाद से ही पति एवं ससुराल के अन्य सदस्य प्रार्थीया को दहेज के लिए शारीरिक, मानसिक और आर्थिक प्रताड़ना  देते रहे है जिसका असर  प्रार्थियां के आंखों में हुआ है और उसे ग्लूकोमा नामक बीमारी हो गई है जिस कारण उसे 70 प्रतिशत दिखाई नहीं देता है, जिसका भी इलाज नहीं कराए बल्कि अब पति अपनी पत्नी से पीछा  छुड़ाना चाहता है और इसलिए उसे घर से निकाल भी दिया है। 

ज्ञात हो कि रायपुर निवासी प्रार्थिया का विवाह सिकंदराबाद, हैदराबाद तेलंगाना के निवासी अंकित अग्रवाल के साथ दिनांक 03.07.2022 को स्थान पुष्कर, राजस्थान में  विवाह  हुआ था। विवाह के बाद से ही प्रार्थिया को पति और ससुराल पक्ष के सदस्यों द्वारा दहेज के नाम पर आर्थिक, मानसिक, शारीरिक परेशानी दी गई, पति और ससुराल पक्ष के लोग महिला को त्यागने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाते हुए उसे घर से निकाल दिए है तब से वह रायपुर स्थित अपने भाई के निवास में शरण लेकर रह रही है । उपरोक्त घटनाओं की शिकायत प्रार्थिया ज्योति अग्रवाल ने महिला थाना रायपुर छत्तीसगढ़ में किया है  जिसमें महिला पुलिस थाना के द्वारा पति अंकित अग्रवाल के विरुद्ध धारा 498 ए भादवि के तहत अपराध क्रमांक 0091/2024 पंजीबद्ध किया है और विवेचना जारी हैं। इस बीच पति अंकित अग्रवाल के द्वारा के द्वारा जिला एवं सत्र न्न्यायालय, रायपुर के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका प्रस्तुत किया गया था जिसकी सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अग्रिम ज़मानत आवेदन को निरस्त कर दिया है । अब पुलिस के द्वारा आरोपी को कभी भी गिरफ़्तार कर सकती है।

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