SC : दुर्घटना पीड़ित के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा देने के खिलाफ HC का आदेश रद्द..
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सड़क हादसे में मारे गए शख्स के परिवार को 50 लाख रुपये से अधिक मुआवजा देने के खिलाफ हाई कोर्ट (High Court) के आदेश को रद्द कर दिया और पीड़ित के परिजनों को मुआवजा देने का निर्देश दिया।
जनजागरुकता डेस्क। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सड़क हादसे में मारे गए शख्स के परिवार को 50 लाख रुपये से अधिक मुआवजा देने के खिलाफ हाई कोर्ट (High Court) के आदेश को रद्द कर दिया और पीड़ित के परिजनों को मुआवजा देने का निर्देश दिया। जस्टिस बी आर गवई और के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट (High Court) का यह आदेश 'अजीब' था। सतना जिले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (MACT) ने पीड़ित की पत्नी और बेटे के मुआवजे के दावे को मंजूरी दे दी थी और पीड़ित के परिवार को 50,41,289 रुपये मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया था।
पीठ ने कहा, ‘‘हमें यह देख कर हैरानी हुई कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 173 के तहत दायर पहली अपील में, हाई कोर्ट (High Court) ने मामले को नजरअंदाज कर दिया और एक संक्षिप्त आदेश के जरिए एमएसीटी द्वारा पारित फैसले को रद्द कर दिया।’’ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि अधिनियम की धारा 173 के तहत पहली अपील, प्रक्रिया में पहली अपील की ही तरह होती है और हाई कोर्ट से यह अपेक्षित था कि वह एमएसीटी के समक्ष प्रस्तुत 'मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों' का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करे।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का यह फैसला पीड़ित के परिजनों द्वारा अगस्त 2023 में पारित हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर आया था। पीठ ने कहा कि उसने मामले को हाई कोर्ट (High Court) को नए सिरे से विचार के लिए भेजने पर भी विचार किया।