केंद्र सरकार ने 45 कोचिंग संस्थानों को किया नोटिस जारी..
प्राधिकरण ने इन कोचिंग संस्थानों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि वे भ्रामक विज्ञापन देने से बचें और तय नियमों का पालन करें।
जनजागरुकता डेस्क। केंद्र सरकार (Central government) ने 45 कोचिंग संस्थानों को नोटिस (notice) जारी किया है, जो भ्रामक विज्ञापनों के जरिए छात्रों को झूठे सपने दिखाकर उनसे ठगी कर रहे थे। इनमें से 19 दोषी पाए गए संस्थानों पर 61 लाख 60 हजार रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही, ठगे गए छात्रों को एक करोड़ 15 लाख रुपये की राशि वापस दिलाई गई है। प्राधिकरण ने इन कोचिंग संस्थानों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि वे भ्रामक विज्ञापन देने से बचें और तय नियमों का पालन करें। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने राज्यसभा में बताया कि यह कार्रवाई छात्रों के हित में की गई है और उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए नए कानून बनाए जा रहे हैं।
प्राधिकरण को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि कई कोचिंग सेंटर यूपीएससी, आईआईटी और अन्य परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को असत्य दावे और झूठे वादों के जरिए फंसाते हैं। वे सफल छात्रों पर झूठा दावा कर अन्य छात्रों को नामांकन के लिए प्रेरित करते हैं। इन धोखाधड़ी भरे तरीकों पर रोक लगाने के लिए प्राधिकरण ने पिछले महीने दिशा-निर्देश जारी किए थे। इसके तहत कोचिंग संस्थानों को भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापारिक गतिविधियों को बंद करने का निर्देश दिया गया है।
छात्रों को हुई ठगी से बचाने के लिए राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) के माध्यम से फीस वापसी में मदद की गई है। यह हेल्पलाइन उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए एकल संपर्क केंद्र के रूप में काम करती है।
जिन संस्थानों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें खान स्टडी ग्रुप, इकरा, चहल अकादमी, नारायण मेडिकल, एलन कैरियर इंस्टीट्यूट, आईएएस बाबा, बायजूस आईएएस, मलूका, अनएकेडमी और राव आईएएस जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं।