Supreme Court : कोलकाता केस में CBI जांच नहीं, SC ने मामला SIT को सौंपने का दिया आदेश..
न्यायालय ने कहा कि राज्य द्वारा प्रस्तुत अधिकारियों के नामों के आधार पर एसआईटी गठित किया जाएगा और जांच की प्रगति पर रिपोर्ट साप्ताहिक आधार पर हाई कोर्ट को प्रस्तुत की जाएगी।
दिल्ली, जनजागरुकता डेस्क। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज (RG Kar Medical College) एवं अस्पताल में महिला डॉक्टर से रेप-मर्डर की घटना के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार हुई एक महिला द्वारा पुलिस हिरासत में कथित प्रताड़ना की जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां (Justice Surya Kant and Justice Ujjwal Bhuiyan) की पीठ ने कलकत्ता हाई कोर्ट (High Court) के सीबीआई जांच के आदेश को संशोधित करते हुए यह निर्णय लिया।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि हर मामले को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI के पास नहीं भेजा जा सकता और यह मामला राज्य के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों द्वारा गठित एसआईटी से जांच कराया जाएगा। न्यायालय ने कहा कि राज्य द्वारा प्रस्तुत अधिकारियों के नामों के आधार पर एसआईटी गठित किया जाएगा और जांच की प्रगति पर रिपोर्ट साप्ताहिक आधार पर हाई कोर्ट को प्रस्तुत की जाएगी।
इससे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट (High Court) ने एकल न्यायाधीश के आदेश को बरकरार रखा था, जिसमें पुलिस हिरासत में एक महिला के साथ कथित प्रताड़ना की जांच सीबीआई से कराने का निर्देश दिया गया था। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 11 नवंबर को इस आदेश पर रोक लगा दी और मामले की जांच राज्य पुलिस द्वारा किए जाने की संभावना जताई।
न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि वह पांच महिलाओं समेत भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के सात अधिकारियों की सूची प्रस्तुत करे, जिनके नाम एसआईटी में शामिल किए जा सकते हैं। एसआईटी की रिपोर्ट हाई कोर्ट (High Court) को नियमित रूप से प्रस्तुत की जाएगी और आगे की कार्रवाई के लिए विशेष पीठ द्वारा निर्देश दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर दिया, जिसमें सरकार ने कहा था कि हाई कोर्ट (High Court) का सीबीआई जांच का निर्देश देना त्रुटिपूर्ण था और राज्य पुलिस मामले की जांच में सक्षम है।janjaagrukta.com