Bilaspur High Court : Chhattisgarh आरक्षक भर्ती पर HC ने लगाई रोक..
बिलासपुर हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरक्षक संवर्ग 2023-24 की सभी भर्तियों पर रोक लगा दी।
बिलासपुर, जनजागरुकता। हाईकोर्ट (High Court) ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 के विभिन्न पदों पर चल रही भर्तियों पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। यह भर्ती प्रक्रिया राज्य के अलग-अलग जिलों में आरक्षकों के विभिन्न पदों के लिए होनी थी। जस्टिस राकेश मोहन पांडे की एकल पीठ ने सुनवाई के बाद यह रोक लगाई। इस मामले में बेदराम टंडन ने याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जिलों में आरक्षक संवर्ग के तहत भर्तियां होनी थीं। याचिकाकर्ता के पुत्र ने राजनांदगांव जिले में कांस्टेबल जीडी (जनरल ड्यूटी) के लिए आवेदन किया था, जहां इस श्रेणी के तहत 143 पदों का विज्ञापन जारी किया गया था।
याचिका में कहा गया कि विज्ञापन जारी होने और आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद डीजी पुलिस ने विभाग में कार्यरत पूर्व सैनिक कर्मचारियों के बच्चों को विशेष छूट देने का सुझाव देते हुए सचिव को पत्र लिखा। इस पत्र में भर्ती नियम 2007 की कंडिका 9(5) के अंतर्गत भर्ती प्रक्रिया के मापदंडों, जैसे ऊंचाई और सीने की चौड़ाई सहित कुल 9 बिंदुओं को शिथिल करने का प्रस्ताव दिया गया था।
अवर सचिव ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इसी के खिलाफ याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का रुख किया। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि केवल पुलिस विभाग के कर्मचारियों के बच्चों को छूट देना सामान्य आवेदकों के साथ भेदभाव है। इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जानी चाहिए।
बिलासपुर हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरक्षक संवर्ग 2023-24 की सभी भर्तियों पर रोक लगा दी। याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि चूंकि नियमों में दी गई छूट का लाभ सभी पदों पर प्रभावी होता, इसलिए कोर्ट ने सभी पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।