मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा लालच देने वालों की सूचना हमें दें, पहचान बताने की जरूरत नहीं
विधानसभा चुनाव की तैयारी में काम की समीक्षा और अन्य तैयारियों के साथ ही मतदाता जागरूकता के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने अधिकारियों से चर्चा की। मीडिया से बात की।
रायपुर, जनजागरुकता। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए प्रशासनिक तैयारी चल रही है। काम की समीक्षा और अन्य तैयारियों के साथ ही मतदाता जागरूकता के लिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने मीडिया से चर्चा की। बताया कि 80 की उम्र वाले मतदाता घर बैठे मतदान की सुविधा का लाभ उठा सकता है।
आयुक्त ने जानकारी दी कि 900 बूथ संगवारी और आदर्श बूथ बनाए जाएंगे। सभी मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुविधा रहेगी। जिसमें पेयजल बाथरुम, हेल्प डेस्क और व्हील चेयर सभी मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे।
प्रेसवार्ता में दोनों चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय और अरुण गोयल भी मौजूद रहे। बताया गया कि मतदान के लिए लालच देने वालों की शिकायत की जानकारी दी जा सकती है। आयुक्त ने कहा शराब, कैश आदि रोकने के लिए हमें आम नागरिकों की सूचना मिले। सीविजिल एप के जरिये नागरिक कहीं भी हो रही किसी भी गड़बड़ी की सूचना दे सकते हैं।
80 वर्ष से ऊपर के मतदाता घर बैठे उठाएं मतदान का लाभ
आयुक्त ने कहा हमें सूचित करने वालों को इसके अलावा कोई जानकारी देने की जरुरत नहीं है। सूचना देने के 100 मिनट के अंदर आयोग की टीम वहां पहुंचकर जांच करेगी। इसके लिए पहचान बताने की जरुरत नहीं है। 80 वर्ष से ऊपर के जितने भी मतदाता हैं अगर चाहें तो अपने घर से मतदान कर सकते हैं। नामांकन के 5 दिन के अंदर उन्हें एक फार्म भरना होगा। 40 प्रतिशत से अधिक द्वियांग भी इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। सक्षम एप के जरिये मदद पहले से बुक कर सकते हैं। पंजीयन भी कर सकते हैं।
राजनीति दलों के लिए यह सुविधा, प्रत्याशी को जानें
पोर्टल के जरिये प्रत्याशी आवेदन कर सकते हैं। पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर अनुमति दी जाएगी। वहीं ये भी जानें कि प्रत्याशी कितनी बार चुनाव लड़ चुके हैं। अपराध कितने दर्ज हैं आदि प्रत्याशी को बताना है। अगर किसी के खिलाफ अपराधिक मामले हैं तो उन्हें 3 बार समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित करनी होगी।
2 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन, 11 सितंबर तक आवेदन
आयुक्त राजीव कुमार ने जानकारी दी कि राजनीतिक दलों ने मतदाता सूची में नाम जोड़ने और विलोपित कराने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की थी। बिना आवेदन के किसी का नाम नहीं हटेगा। मृत्यु के प्रकरणों में प्रमाण पत्र देना होगा। राजनीतिक दलों की मांग पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की समय सीमा बढ़ा दी गई है। अब मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 2 अक्टूबर 2023 को होगा। अभी तक 31 अगस्त की समय सीमा तय थी।
सूची में नाम जुड़वाने 11 सितंबर तक आवेदन
मतदाता सूची के लिए अब 11 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है। राजनीतिक दलों ने गाड़ी की अनुमति बढ़ाने का आग्रह किया था। उनके अनुसार वाहन सामग्री वितरण के लिए एक गाड़ी प्रर्याप्त नहीं है। राजीव कुमार ने बताया कि हमने 4 वाहन उपयोग की अनुमति दे दी है। जानकारी दी कि सीमावर्ती क्षेत्र में पुलिस की 23 चेक पोस्ट, आबकारी 31 सहित कुल 105 चेकपोस्ट हैं। सभी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा आदि की व्यवस्था की जाए। विभिन्न एजेंसियों को एक-दूसरे के साथ समन्वय के साथ काम करने और सूचनाओं के अदान-प्रदान के निर्देश दिए गए हैं।