मनी लांड्रिंग मामलाः ईडी की मांग पर न्यायिक रिमांड 6 दिसंबर तक बढ़ी, सुनील अग्रवाल की याचिका खारिज
इस दौरान खनिज अधिकारी अवधेश बारीक को भी लाया गया था। स्पेशल कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई।
रायपुर, जनजागरुकता। मनी लांड्रिंग मामले में जेल में बंद कोयला कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, निलंबित आईएएस समीर विश्नोई सहित चारों आरोपियों की न्यायिक रिमांड 6 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है।
आरोपियों को लेकर ईडी दोपहर को न्यायालय पहुंची थी। इन आरोपियों की न्यायिक रिमांड की अवधि बुधवार को खत्म हो गई थी। ईडी ने अदालत से आरोपियों की न्यायिक रिमांड बढ़ाने की मांग की। वहीं एक आरोपी सुनील अग्रवाल की ओर से अदालत में जमानत की अर्जी लगाई गई थी जो खारिज हो गया।
इस दौरान खनिज अधिकारी अवधेश बारीक को भी लाया गया था। स्पेशल कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। लेकिन ईडी की मांग पर कोर्ट ने आरोपियों को 6 दिसंबर तक न्यायिक रिमांड पर भेजने का आदेश दे दिया।
बता दें कि 10 नवम्बर को आरोपियों ने मूल एफआईआर पर कर्नाटक हाईकोर्ट के स्टे के आधार पर राहत की मांग की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने कुछ खास राहत देने से इन्कार कर दिया। उसके बाद सभी चारों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
रिमांड की अवधि आज खत्म हो गई थी। इस बीच में समीर विश्नोई ने जमानत का आवेदन दिया जिसे अदालत ने पहले ही खारिज कर दिया था। सुनील अग्रवाल की याचिका भी आज खारिज हो गई। मतलब अब इन आरोपियों की अगली न्यायिक पेशी 6 दिसंबर होगी।
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