तोशखाना मामला : पूर्व पीएम इमरान के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, लाहौर पहुंची पुलिस, भारी सुरक्षा बल तैनात
मामले में इस्लामाबाद पुलिस ने ट्वीट कर बताया था कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक पुलिस की एक टीम इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए लाहौर पहुंची है।
इस्लामाबाद, जनजागरुकता डेस्क। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान गिरफ्तार हो सकते हैं। तोशखाना मामले में पुलिस उनके लाहौर स्थित निवास पहुंची है। पाक मीडिया के अनुसार बताया जा रहा है कि पुलिस के पास इमरान की गिरफ्तारी का वारंट है। इमरान के घर के बाहर उनके समर्थकों का जमावड़ा है। पुलिस से उनकी झड़प की खबरें भी सामने आ रही हैं।
मामले में इस्लामाबाद पुलिस ने ट्वीट कर बताया था कि कोर्ट के आदेश के मुताबिक पुलिस की एक टीम इमरान खान को गिरफ्तार करने के लिए लाहौर पहुंची है। वहीं पुलिस सुरक्षा के लिहाज से इमरान को इस्लामाबाद लाएगी। कानून सबके लिए बराबर है।
ये है मामला
बता दें कि 2018 में इमरान खान पीएम बने। उसके आधिकारिक यात्राओं के दौरान अमीर अरब शासकों से महंगे उपहार मिले, जो तोशाखाना में जमा किए गए थे। बाद में उन्होंने उसे प्रासंगिक कानूनों के अनुसार रियायती मूल्य पर खरीदा और उसे भारी मुनाफे पर बेच दिया था।
पुलिस के बयान में असमंजस
इधर मामले में पुलिस के बयानों से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। पुलिस की ओर से यह भी दावा किया जा रहा है कि फिलहाल इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोई योजना नहीं है। दूसरी ओर खबर है कि इस्लामाबाद आईजी ने टीम को आज ही इमरान को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए हैं।
गिरफ्तारी से कतरा रहे हैं इमरान
पुलिस ने कहा है कोर्ट के आदेशों के पालन में बाधा डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि एसपी जब इमरान खान के कमरे में गए तो वे वहां नहीं मिले। इससे साफ है कि इमरान गिरफ्तारी से कतरा रहे हैं।
देश को संकट में नहीं डालें- फवाद
इस बीच पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता फवाद खान ने कहा कि पुलिस और सरकार को हालात को ठीक से समझना चाहिए। इमरान की गिरफ्तारी की कार्रवाई से हालात बिगड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान विरोधी सरकार को चेतावनी देता हूं। सरकार और प्रशासन को पाक को संकट में नहीं डालना चाहिए।
इस वजह से संसद में अयोग्य घोषित किया गया था
पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने पिछले साल 21 अक्तूबर को कहा था कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) पार्टी के प्रमुख इमरान खान ने प्रधानमंत्री के रूप में मिले उपहारों के बारे में गलत घोषणाएं की थीं। बाद में चुनाव आयोग ने तोशाखाना मामले में झूठे बयान और गलत घोषणा करने के लिए इमरान खान को संसद की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया था।
ये है पाकिस्तान का कानून
मामले पर पाक के कानून के मुताबिक, किसी विदेशी राज्य के गणमान्य व्यक्तियों से प्राप्त कोई भी उपहार स्टेट डिपॉजिटरी या तोशाखाना में रखा जाना चाहिए। यदि राज्य का मुखिया उपहार को अपने पास रखना चाहता है तो उसे इसके मूल्य के बराबर राशि का भुगतान करना होगा। यह एक नीलामी की प्रक्रिया के जरिए तय किया जाता है। ये उपहार या तो तोशाखाना में जमा रहते हैं या नीलाम किए जा सकते हैं और इसके माध्यम से अर्जित धन को राष्ट्रीय खजाने में जमा किया जाता है।
इन्होंने की थी मामले की शिकायत
सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के सांसदों ने अगस्त में 70 वर्षीय इमरान के खिलाफ पाकिस्तान निर्वाचन आयोग (ईसीपी) में शिकायत दी थी। शिकायत में तोशाखाना (देश का भंडार गृह) से रियायती मूल्य पर खरीदे गए उपहारों की बिक्री से हुई आय का खुलासा नहीं करने के लिए इमरान को अयोग्य ठहराने की मांग की गई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) सिकंदर सुल्तान राजा की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय पीठ ने इस्लामाबाद स्थित ईसीपी सचिवालय में फैसला सुनाया और इमरान को अयोग्य करार दे दिया।
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