PSC-2022 मामला- हाईकोर्ट ने पीएससी को दिया आदेश.. एक पद रखें सुरक्षित
कुछ तो गड़बड़ है.. अभ्यर्थी के तर्क पर अदालत ने शासन और आयोग को नोटिस जारी किया है। उनसे 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है।

बिलासपुर, जनजागरुकता। छत्तीसगढ़ पीएससी चयन प्रक्रिया में कुछ तो बड़ी गड़बड़ी है.. इसलिए बार-बार मामले में नयी बात सामने आ जाती है और नए-नए खुलासे हो रहे हैं। इस बार हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद पीएससी को एक पद सुरक्षित रखने का आदेश दिया है।
याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट को जानकारी दी कि पीएससी द्वारा आयोजित 210 पदों की इस भर्ती परीक्षा में प्रश्नपत्र क्रमांक 4 के प्रश्न क्रमांक 12 के जवाब में नॉट आन्सर्ड मिलने पर आपत्ति जताई है। मामले पर याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने एक प्रश्न का जवाब सही दिया था, लेकिन सेलेक्शन टीम ने इसे नॉट आन्सर्ड बताया, इससे उसकी चयन प्रक्रिया बाधित हुई है।
पीएससी से जवाब-तलब
सुनवाई के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की पीएससी-2022 परीक्षा के मामले में सुनवाई कर राज्य शासन व लोक सेवा आयोग (पीएससी) को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। जस्टिस अरविन्द सिंह चंदेल की कोर्ट ने सुनवाई के बाद शासन व पीएससी को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है और एक पद सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है।
नए-नए खुलासे हो रहे हैं
बता दें कि छत्तीसगढ़ पीएससी का मामला शांत होने की बजाय उलझता जा रहा है। चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी के लगातार नए-नए खुलासे हो रहे हैं। इस बार नए मामले में परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी टेकराम नाग ने याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में चयन प्रक्रिया में गड़बड़ी की शिकायत करते हुए उनके मामले में जांच की मांग की है।
नॉट आन्सर्ड पर आपत्ति
याचिकाकर्ता ने पीएससी द्वारा आयोजित 210 पदों की इस भर्ती परीक्षा में प्रश्नपत्र क्रमांक 4 के प्रश्न क्रमांक 12 के जवाब में नॉट आन्सर्ड मिलने पर आपत्ति जताई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि उसने एक प्रश्न का जवाब सही दिया था, लेकिन सेलेक्शन टीम ने इसे नॉट आन्सर्ड बताया, इससे उसकी चयन प्रक्रिया बाधित हुई है।