एयरपोर्ट पर Indigo flight की कराई गई थी इमरजेंसी Landing.. इस मामले में आया नया मोड़..
बता दें रायपुर एयरपोर्ट में इंडिगो फ्लाइट (Indigo flight) की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। एयरपोर्ट टीम को नागपुर से कलकत्ता जा रही इंडिगो फ्लाइट (Indigo flight) में बम (Bomb) होने की सूचना मिली थी। वहीं रायपुर में इस श्रेणी के कोर्ट नहीं होने के कारण इस मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही हैं, जिसके चलते अब हाइकोर्ट द्वारा स्पेशल कोर्ट के गठन के बाद इसमें सुनवाई होगी।
रायपुर, जनजागरूकता। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) राज्य के रायपुर (Raipur) जिले में रायपुर एयरपोर्ट में कुछ हफ्ते पहले इंडिगो फ्लाइट (Indigo flight) की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बता दें एयरपोर्ट टीम को सूचना मिली कि, नागपुर से कलकत्ता जा रही इंडिगो फ्लाइट (Indigo flight) में बम (Bomb) हैं। जिसके बाद तुरंत फ्लाइट को रायपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। घटना से रायपुर एयरपोर्ट पर हडकंप मच गई। सूचना के बाद रायपुर एयरपोर्ट में इंडिगो की फ्लाइट की जांच में जुट गई। इस दौरान आज इस मामले में बड़ा खुलासा सामने आया हैं। नागपुर से कोलकाता (Nagpur Kolkata Indigo Flight) जा रही फ्लाइट में बम होने की अफवाह उड़ाने वाला आरोपी आईबी कर्मचारी (IB employee) अनिमेष मंडल (Animesh Mandal) निकला। जो डिप्टी सेंट्रेल एंटेलीजेंस के पद पर पदस्थ है। जिसे बम की झूठी सूचना देने के आरोप में 14 नम्बर को गिरफ्तार किया गया था। वहीं रायपुर में इस श्रेणी के कोर्ट नहीं होने के कारण इस मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही हैं, जिसके चलते अब हाइकोर्ट द्वारा स्पेशल कोर्ट के गठन के बाद इसमें सुनवाई होगी।
बताया जा रहा कि, रायपुर एयरपोर्ट टीम को सूचना मिली कि, नागपुर से कलकत्ता जा रही इंडिगो फ्लाइट (Indigo flight) में बम (Bomb) हैं। जिसके बाद तुरंत फ्लाइट को रायपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। इस घटना से रायपुर एयरपोर्ट पर हडकंप मच गई थी। बता दें आरोपी आईबी कर्मचारी (IB employee) अनिमेष मंडल (Animesh Mandal) उस दिन उसी फ्लाइट से नागपुर से कोलकाता जा रहे थे। जहाँ फ्लाइट में बम होने की जानकारी आगे फ्लाइट के क्रु मेंम्बर को दी थी। इस बम होने की झूठी सूचना देने के आरोप में सिविल एविएशन सिक्योरिटी एक्ट के तहत 14 नम्बर आरोपी आईबी कर्मचारी (IB employee) अनिमेष मंडल (Animesh Mandal) को गिरफ्तार किया गया था। वहीं रायपुर में इस श्रेणी के कोर्ट नहीं होने के कारण इस मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही हैं, जिसके चलते अब हाइकोर्ट द्वारा स्पेशल कोर्ट के गठन के बाद इसमें सुनवाई होगी। वहीं आरोपी आईबी कर्मचारी (IB employee) अनिमेष मंडल (Animesh Mandal) के वकील फैजल रिजवी का कहा हैं कि, इस मामले में पुलिस और एयरपोर्ट अथॉरिटी से चूक हुई है।