उदयनिधि स्टालिन को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, सनातन धर्म पर की थी टिप्पणी
उदयनिधि के खिलाफ सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी के मामले में अलग-अलग राज्यों में केस दर्ज हैं। इसी मामले में उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट से सभी एफआईआर की एक साथ सुनवाई करने की अपील की है।

नई दिल्ली, जनजागरुकता डेस्क। डीएमके नेता और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन को सनातन धर्म पर टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। SC ने उनके इस बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं। आप एक मंत्री हैं। आपको ऐसी टिप्पणियों के नतीजे पता होने चाहिए। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने स्टालिन से कहा कि- आपने अनुच्छेद 19(1)ए और 25 के तहत अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है। अब आप अनुच्छेद 32 के दायरे में आ गए हैं? दरअसल, उदयनिधि के खिलाफ सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी के मामले में अलग-अलग राज्यों में केस दर्ज हैं। इसी मामले में उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट से सभी एफआईआर की एक साथ सुनवाई करने की अपील की है।
बता दे कि, तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे और राज्य सरकार के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने ‘सनातन धर्म' की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू से करते हुए कहा था कि ऐसी चीजों का विरोध नहीं करना चाहिए बल्कि इनका विनाश कर देना चाहिए।