Chhattisgarh: पेट्रोल पंप संचालन में कलेक्टरों का सीधा दखल खत्म, राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना
अब कलेक्टर किसी भी पेट्रोल पंप संचालक के खिलाफ सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अन्बलगन पी के आदेश के तहत यह अधिसूचना राजपत्र में भी प्रकाशित कर दी गई है।

छत्तीसगढ़, जनजागरुकता। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए पेट्रोल पंप संचालकों को बड़ी राहत दी है। अब पेट्रोल पंप संचालन के लिए कलेक्टर की NOC या लाइसेंस नवीनीकरण की जरूरत नहीं होगी। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के बाद कलेक्टरों का सीधा हस्तक्षेप पूरी तरह समाप्त हो गया है।
अब कलेक्टर किसी भी पेट्रोल पंप संचालक के खिलाफ सीधे कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अन्बलगन पी के आदेश के तहत यह अधिसूचना राजपत्र में भी प्रकाशित कर दी गई है।
इस बदलाव की मुख्य वजह लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण में हो रही गड़बड़ियों और भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं। हाल ही में रायगढ़ में एक खाद्य निरीक्षक को घूस लेते हुए एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा था। इस तरह की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाया है।
अब तक पेट्रोल पंप संचालन के लिए कलेक्टर से लाइसेंस लेना अनिवार्य था, और हर साल इसका नवीनीकरण कराना पड़ता था। इसके अलावा, मिलावट या माप में कमी की शिकायतों पर कलेक्टर सीधे कार्रवाई करते थे। अब यह जिम्मेदारी पूरी तरह खाद्य विभाग और पेट्रोलियम कंपनियों की होगी।
इस फैसले से पेट्रोल पंप संचालकों की परेशानी काफी हद तक खत्म हो जाएगी। अब उपभोक्ता किसी भी गड़बड़ी की शिकायत सीधे पेट्रोलियम कंपनियों के टोल-फ्री नंबर पर कर सकेंगे।janjaagrukta.com