Air India पर लगा का जुर्माना, जानें मामला..
भोपाल जिला उपभोक्ता फोरम ने एयर इंडिया को सेवा में कमी के दो अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराते हुए 1.05 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
जनजागरुकता डेस्क। भोपाल जिला उपभोक्ता फोरम (Bhopal District Consumer Forum) ने एयर इंडिया (Air India) को सेवा में कमी के दो अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराते हुए 1.05 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह दोनों मामले भोपाल के अरेरा हिल्स निवासी संगीता अस्थाना और राकेश सक्सेना से संबंधित हैं, जिन्होंने फ्लाइट यात्रा के दौरान दवाइयों और अन्य जरूरी सुविधाओं की कमी के कारण गंभीर असुविधा का सामना किया।
पहला मामला
भोपाल से मुंबई और फिर मुंबई से चेन्नई की कनेक्टिंग फ्लाइट के दौरान संगीता अस्थाना, जो बीपी और डायबिटीज की मरीज हैं, को केबिन बैग में दवाइयां रखने की अनुमति नहीं दी गई। बार-बार अनुरोध के बावजूद व्हीलचेयर भी उपलब्ध नहीं कराई गई। चेन्नई पहुंचने पर उन्हें सूचित किया गया कि उनका बैग मुंबई में छूट गया है, जो 5 घंटे की देरी से रात 12 बजे होटल में पहुंचाया गया। फोरम ने एयर इंडिया को सेवा में कमी के लिए 20,000 रुपए, मानसिक कष्ट के लिए 25,000 रुपए और नियमित खर्च के लिए 10,000 रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया।
दूसरा मामला
दूसरे मामले में, संगीता और राकेश सक्सेना अपनी बेटी के एडमिशन के लिए अमेरिका से लौट रहे थे। दिल्ली एयरपोर्ट पर उनकी फ्लाइट, जो सुबह 11:20 बजे थी, तकनीकी कारणों से कैंसिल कर दी गई। इसके बाद उन्हें दोपहर 3 बजे की फ्लाइट में ट्रांसफर किया गया। इस दौरान, एयर इंडिया ने न तो खाने-पीने की व्यवस्था की और न ही डायबिटीज की दवाइयां मुहैया कराईं। फोरम ने इसे भी सेवा में कमी माना और एयर इंडिया पर 50,000 रुपए जुर्माना लगाया।
फोरम ने अपने फैसले में कहा कि एयर इंडिया यात्रियों की सुविधाओं के प्रति लापरवाह रही और सूचनाओं की अनदेखी की। इस तरह के फैसले से एयरलाइंस को यह संदेश दिया गया है कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं को प्राथमिकता देना अनिवार्य है। यह फैसला यात्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। उपभोक्ता फोरम ने यह स्पष्ट किया कि एयरलाइंस यात्रियों की जरूरतों को नजरअंदाज नहीं कर सकतीं और सेवा की गुणवत्ता बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है।