ज्ञानवापी एएसआई सर्वे : मुस्लिम पक्ष की दलीलें खारिज, हाईकोर्ट ने दी सर्वे को हरी झंडी

इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब शुक्रवार से एएसआई सर्वे का काम शुरू होगा। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने को राज्य सरकार तैयार है।

ज्ञानवापी एएसआई सर्वे : मुस्लिम पक्ष की दलीलें खारिज, हाईकोर्ट ने दी सर्वे को हरी झंडी

प्रयागराज, जनजागरुकता डेस्क। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई का सर्वे को लेकर गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही ज्ञानवापी परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सर्वे को हरी झंडी दे दी है। अब शुक्रवार से एएसआई सर्वे का काम शुरू होगा।

4 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपनी थी, पर मुस्लिम पक्ष का रोड़ा

पिछले दिनों वाराणसी जिला जज एके विश्वेश ने मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वे कराने का आदेश जारी किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को चार अगस्त तक सर्वे की रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट को सौंपनी थी। जिला अदालत के आदेश के बाद एएसआई की टीम सोमवार को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने पहुंची थी। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने सर्वे का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

सर्वे रोकने मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा था

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई सर्वे पर दो दिन के लिए रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट पहुंचा। अब सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है। 

लगा बड़ा झटका, मुस्लिम पक्ष की दलील सिरे से खारिज

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सर्वेक्षण करने की अनुमति दे दी है। हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। शुक्रवार सुबह से सर्वे शुरू होगा। हालांकि एएसआई ने मुस्लिम पक्ष की दलील को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि सर्वेक्षण के लिए अपनाई जाने वाली तकनीक से ज्ञानवापी की मूल संरचना को खरोंच तक नहीं आयेगी। जबकि, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन और सौरभ तिवारी का कहना था कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण के जरिए वो ज्ञानवापी की सच्चाई सामने लाना चाहते हैं।

सर्वे में कानून व्यवस्था संभालने राज्य सरकार तैयार

सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद रहे प्रदेश के महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र ने कहा था कि याचिका में राज्य सरकार पक्षकार तो नहीं है, लेकिन सर्वेक्षण होने की दशा में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने को राज्य सरकार तैयार है।

नियमित पूजा की अनुमति देने जनहित याचिका

उधर, ज्ञानवापी मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। इसमें शृंगार गौरी की नियमित पूजा की अनुमति दिए जाने की मांग की गई है।

janjaagrukta.com