कलेक्टर ने लेखापाल Deepak Singh Sengar को किया निलंबित, आदेश जारी
बता दें कुमार ध्रुव (Devesh Kumar Dhruv) ने आदेश जारी कर कार्यरत लेखापाल दीपक सिंह सेंगर (Deepak Singh Sengar) को महिला से छेड़छाड़ के मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
सुकमा, जनजागरूकता। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) राज्य के सुकमा (sukma) जिले में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बार फिर से प्रशासनिक आदेश जारी किया है। बता दें देवेश कुमार ध्रुव (Devesh Kumar Dhruv) ने आदेश जारी कर कार्यरत लेखापाल दीपक सिंह सेंगर (Deepak Singh Sengar) को महिला से छेड़छाड़ के मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
बता दें कि, लेखापाल दीपक सिंह सेंगर (Deepak Singh Sengar) पर भारतीय दंड संहिता, 2023 के तहत महिला से छेड़छाड़ का गंभीर आरोप है। इस मामले में पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया आरंभ कर दी है।इस पर कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव (Devesh Kumar Dhruv) ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आदेश जारी कर कार्यरत लेखापाल दीपक सिंह सेंगर (Deepak Singh Sengar) कों तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के उपनियम 9 के तहत की गई है, जिसमें पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध किए जाने और शासकीय सेवकों के अनुशासनहीन एवं अशोभनीय व्यवहार पर निलंबन का प्रावधान है।