Supreme Court की मणिपुर हिंसा पर सख्ती, राज्य सरकार से क्षतिग्रस्त हुई संपत्तियों की जानकारी..

सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने कहा कि उसे उन सभी संपत्तियों की जानकारी चाहिए जो या तो पूरी तरह से या आंशिक तौर पर जली हैं।

Supreme Court की मणिपुर हिंसा पर सख्ती, राज्य सरकार से क्षतिग्रस्त हुई संपत्तियों की जानकारी..
Supreme Court की मणिपुर हिंसा पर सख्ती, राज्य सरकार से क्षतिग्रस्त हुई संपत्तियों की जानकारी..

दिल्ली, जनजागरुकता डेस्क। 9 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मणिपुर सरकार (Manipur Government) से जातीय हिंसा को लेकर आगजनी की वजह से क्षतिग्रस्त हुई संपत्तियों और कब्जा की गई संपत्तियों की जानकारी मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) ने कहा कि उसे उन सभी संपत्तियों की जानकारी चाहिए जो या तो पूरी तरह से या आंशिक तौर पर जली हैं।

दरअसल, पिछले साल अगस्त में शीर्ष अदालत ने पीड़ितों के राहत और पुनर्वास तथा उन्हें मुआवजा देने की निगरानी के लिए उच्च न्यायालय की तीन पूर्व महिला न्यायाधीशों की एक समिति गठित करने का आदेश दिया था। इसके अलावा मणिपुर में आपराधिक मामलों की जांच के लिए महाराष्ट्र के पुलिस प्रमुख दत्तात्रेय पडसगिकर को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मणिपुर में 3 मई 2023 को भड़की जातीय हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। यह हिंसा पहाड़ी जिलों में कुकी समुदाय की तरफ से प्रदर्शनों के दौरान भड़की थी, जिसमें मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति वर्ग की मांग का विरोध किया गया था।

बता दें, सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि राज्य सरकार को इन घटनाओं में दोषियों और कब्जा करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई की भी जानकारी एक सीलबंद लिफाफे में देनी होगी। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने इस याचिका पर 20 जनवरी को शुरू होने वाले हफ्ते में सुनवाई तय की है।janjaagrukta.com