Breaking : राहुल गांधी की पुनर्विचार अर्जी खारिज, सजा बरकरार
गुजरात हाईकोर्ट से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। मोदी सरनेम को लेकर उनकी सजा बरकरार है।
सूरत, जनजागरुकता डेस्क। कांग्रेस से पूर्व सांसद व पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। गुजरात हाई कोर्ट में राहुल गांधी की पुनर्विचार अर्जी खारिज हो गई है। ऐसे में मोदी सरनेम को लेकर उनकी सजा बरकरार है। ऐसे में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। यहां तक कई शहरों में कांग्रेसियों ने इस निर्णय का विरोध किया है।
मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ चल रही याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए पुनर्विचार अर्जी को खारिज कर दिया है। सूरत कोर्ट के फैसले के बाद एचसी ने इस फैसले को बरकरार रखा है। इसमें राहुल गांधी को दो साल की सजा बरकऱार है।
मोदी सरनेम को लेकर राहुल ने आरोप लगाया था
मामले के अनुसार मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी ने चुनावी भाषण में कहा था कि सारे चोर मोदी सरनेम वाले होते हैं। इसके बाद सांसद ने कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका लगाई थी जिसके बाद चले केस में सूरत कोर्ट ने उन्हें 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। मामले पर एचसी ने कहा कि निचली अदालत के फैसले को पलटना बहुत मुश्किल है।
अब एक विकल्प
इस फैसले के बाद अब राहुल गांधी के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है। राहुल गांधी हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा सकते हैं।