मनी लॉन्ड्रिंग केस : पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को 6 हफ्तों के लिए जमानत

जैन के वकील ने उनकी खराब तबीयत के बारे में कोर्ट को बताया था। अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।

मनी लॉन्ड्रिंग केस : पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को 6 हफ्तों के लिए जमानत

दिल्ली, जनजागरुकता डेस्क। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को 6 हफ्तों के लिए जमानत दी है। हाल ही में सत्येंद्र जैन के वकील ने उनकी खराब तबीयत के बारे में कोर्ट को बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सत्येन्द्र जैन दिल्ली-एनसीआर से बाहर नहीं जा सकेंगे। अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।

किसी गवाह से नहीं मिलेंगे सत्येंद्र जैन

मामले की सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंहवी ने पैरवी की। उन्होंने कोर्ट से कहा कि आज वह सिर्फ मेडिकल ग्राउंड पर बात करेंगे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जैन जमानत की अवधि के दौरान किसी गवाह से नहीं मिलेंगे। बिना कोर्ट की अनुमति से वह दिल्ली नहीं छोड़ेंगे। ज़मानत के दौरान वह मीडिया से भी बात नहीं कर सकेंगे। वहीं, इलाज का दस्तावेज़ भी कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना होगा। कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 11 जुलाई 2023 तक अंतरिम जमानत दी है।

मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी

ईडी ने सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में अरेस्ट किया गया था। जैन की गिरफ्तारी 30 मई 2022 को हुई थी। सत्येन्द्र एक साल से जेल में है।

जैन की तबीयत खराब, अस्पताल में भर्ती

सत्येंद्र जैन को शुक्रवार को तबीयत खराब होने पर दीन दयाल उपाध्याय (डीडीयू) अस्पताल में एडमिट कराया गया था। इसके बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा था। इसके बाद उन्हें एलएनजेपी हॉस्पिटल बेहतर इलाज के लिए शिफ्ट कर दिया गया था।

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