Action : आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 182 लीटर अवैध शराब व 990 महुआ लहान जब्त
बताया गया कि, जिले में कोटा ब्लॉक के गनियारी और सुदनपारा गांव में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बना रहे आरोपी समीर साहू (Sameer Sahu) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया हैं।
बिलासपुर, जनजागरूकता। छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) राज्य के बिलासपुर (Bilaspur) जिले में कोटा ब्लॉक के गनियारी और सुदनपारा गांव में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बना रहे आरोपी समीर साहू (Sameer Sahu) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया हैं। साथ ही पुलिस ने आरोपी समीर साहू (Sameer Sahu) के पास से 182 लीटर महुआ शराब और 990 किलोग्राम महुआ लहान जब्त किया हैं। वहीं पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) और 59(क) के तहत कार्रवाई किया हैं।
जानकारी के अनुसार, यह घटना कोतवाली थाना क्षेत्र का हैं। बता दें आबकारी विभाग की टीम लगातार अवैध शराब परिवहन और भंडारण पर कार्रवाई कर रही हैं। इस बीच आबकारी विभाग की टीम को सूचना मिली कि, आंगनबाड़ी केंद्र और तालाब के पास अवैध शराब बनाई जा रही थी। जिसके बाद कोटा ब्लॉक के गनियारी और सुदनपारा गांव में पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध शराब बना रहे आरोपी समीर साहू (Sameer Sahu) को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया हैं। साथ ही पुलिस ने आरोपी समीर साहू (Sameer Sahu) के पास से 182 लीटर महुआ शराब और 990 किलोग्राम महुआ लहान जब्त किया हैं। वहीं पुलिस और आबकारी विभाग की टीम ने आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) और 59(क) के तहत कार्रवाई किया हैं।
इस कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी कल्पना राठौर, उपनिरीक्षक धर्मेंद्र शुक्ला, नेतराम बंजारे, मुख्य आरक्षक जनक राम जगत, सुभाष तिवारी, उमेश चौहान, जयशंकर, कमलेश, आरक्षक प्रभुवन बघेल आदि शामिल थे।