Breaking : रावलमल जैन दंपति हत्याकांड- बेटे को फांसी की सजा, 2 अन्य को 5-5 साल की सजा

मामले में दुर्ग न्यायालय में आज सुबह सुनवाई हुई। पहले न्यायालय ने रावलमल दंपति के बेटे संदीप जैन को हत्या का आरोपी सिद्ध किया।

Breaking : रावलमल जैन दंपति हत्याकांड- बेटे को फांसी की सजा, 2 अन्य को 5-5 साल की सजा


दुर्ग, जनजागरुकता। हाई प्रोफाइल दुर्ग के बहुचर्चित रावलमल जैन और उनकी पत्नी की हत्या के मामले में न्यायालय में आरोप सिद्ध होने पर फैसला सुनाया है। दुर्ग कोर्ट ने दंपति के पुत्र को इस मामले में आरोपी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। वहीं मामले में 2 अन्य लोगों को 5-5 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले में दुर्ग न्यायालय में आज सुबह सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान इससे पहले न्यायालय ने रावलमल दंपति के बेटे संदीप जैन को हत्या का आरोपी सिद्ध किया। वहीं दोपहर बाद न्यायालय ने बेटे संदीप को माता और पिता की हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुना दी है। वहीं मामले में संदीप को पिस्टर उपलब्ध करवाने वाले दो अन्य आरोपी भगत सिंह गुरुदत्ता और शैलेंद्र सागर को भी 5-5 साल कारावास की सजा सुनाई है।


बता दें कि पिस्टल से संदीप ने अपने माता-पिता की हत्या की थी। न्यायाधीश शैलेष तिवारी ने साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पुत्र संदीप जैन को फांसी की सजा सुनाई। आज आरोपी पुत्र संदीप जैन फैसला सुनाने से पहले न्यायालय कक्ष में कटघरे में खड़ा किया गया। इसके बाद आरोपी संदीप बेहोश होने लगा। न्यायालय ने संदीप से उसके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली।

इसके बाद उसे कटघरे से बाहर निकाल कर न्यायालय परिसर में बैठाया गया। मामले में श्री पार्श्वतीर्थ नगपुरा (दुर्ग) के प्रमुख ट्रस्टी और गंजपारा दुर्ग निवासी रावलमल जैन और उसकी पत्नी सुरजी देवी की 4 साल पहले हत्या कर दी गई थी।

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