पीएससी का फांस.. आंसर शीट में बताई पहचान, 13 अभ्यर्थी डिसक्वालीफाई, 15 के ज्वाइनिंग पर रोक
हाईकोर्ट ने भी नेताओं व अधिकारियों के चयनित 15 बच्चों को सुनवाई पूरी नहीं होने तक ज्वाइनिंग देने से रोक लगा दी है।
रायपुर, जनजागरुकता। छत्तीसगढ़ में पीएसपी का विवाद जारी है। इसकी परीक्षा के परिणाम को लेकर उठी उंगली लंबी चलती दिख रही है। पीएससी में चयन को लेकर सवाल उठाने वाले हर एंगल से मामले की तह तक जाना चहते हैं। जांच की मांग पर अड़े हुए हैं।
वहीं दूसरी ओर पीएससी ने लिखित परीक्षा के दौरान पहचान चिन्ह उजागर करने पर 13 अभ्यर्थियों को अनर्ह (डिसक्वालीफाई) कर दिया है। तो वहीं हाईकोर्ट ने भी नेताओं व अधिकारियों के चयनित 15 बच्चों को सुनवाई पूरी नहीं होने तक ज्वाइनिंग देने से रोक लगा दी है।
इस मामले पर पीएससी ने विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि उत्तर पुस्तिकाओं में पहचान चिन्ह उजागर करने के कारण दोषी अभ्यर्थियों को अनर्ह घोषित कर दिया गया है।
चयन पर उंगली उठाते हुए दुर्ग जिले के रहवासी छात्र शिवम कुमार देवांगन ने संज्ञान में लाया है कि उससे कम नंबर वाले अभ्यर्थी को इंटरव्यू में बुलाया गया है। जबकि उससे अधिक नंबर के बाद भी उसे नहीं बुलाया गया। यह प्रकरण मीडिया की सुर्खियां भी बनी थी।
पीएससी ने दी सफाई
उसके बाद पीएससी ने मामले पर सफाई देते हुए कहा था कि पहचान चिन्ह उजागर करने के कारण शिवम कुमार देवांगन को अनर्ह घोषित किया गया है। पीएससी की सफाई के बाद अब यह भी प्रश्न उठ रहा है कि कई अभ्यर्थियों ने प्रश्नों का उत्तर देते हुए काल्पनिक नामों का प्रयोग लेटर/शिकायती पत्र आदि लिखने में किया है।
हाईकोर्ट ने ज्वाइनिंग से रोका
दावा है कि ऐसा करके भी वे सलेक्ट भी हुए हैं और टॉप टेन में भी आए हैं। हाईकोर्ट ने भी नेताओं व अधिकारियों के चयनित 15 बच्चों को सुनवाई पूरी नहीं होने तक ज्वाइनिंग देने से रोक लगा दी है।
पीएससी ने विज्ञप्ति में बताया है..
अब पीएससी ने विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया है कि उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त कहीं भी अपना नाम, अनुक्रमांक, कोई धार्मिक चिन्ह, कोई पहचान चिह्न, या उत्तर के अतिरिक्त अन्य कोई अक्षर, शब्द, वाक्य या कोई धार्मिक शब्द, वाक्य नहीं लिखा जाना चाहिए। उत्तर पुस्तिका में नीले और काले बाल पॉइंट पेन के अतिरिक्त अन्य किसी भी रंग या किसी प्रकार के पेन जैसे स्केच पेन, हाइलाइटर, ग्लीटर पेन इत्यादि का प्रयोग ना करें। ऐसा करने पर जांचकर्ता द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों को अनर्ह घोषित किए जाने की अनुशंसा की जा सकती है। आयोग का निर्णय उक्त संबंध में अंतिम होगा।
13 अभ्यर्थी अनर्ह घोषित
इसी के आदेश के उलंघन पर पीएससी ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 2022 में सम्मिलित 13 अभ्यर्थियों को अनर्ह घोषित कर परीक्षा परिणाम प्रक्रिया से पृथक किया है। अनर्ह अभ्यर्थियों के रोल नंबर भी जारी किए गए हैं।