स्कूल वाहनों को 16 बिन्दुओं में करानी होगी जांच
सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के निर्देश के परिपालन 16 बिन्दुओं की शत-प्रतिशत अनुपालन के लिए तथा परिवहन मुख्यालय रायपुर द्वारा स्कूल बसों की जांच के लिए सख्त निर्देश प्राप्त हुये हैं।
सूरजपुर, जनजागरुकता। सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के निर्देश के परिपालन 16 बिन्दुओं की शत-प्रतिशत अनुपालन के लिए तथा परिवहन मुख्यालय रायपुर द्वारा स्कूल बसों की जांच के लिए सख्त निर्देश प्राप्त हुये हैं। आपके स्वामित्व की स्कूल वाहन जो जिले में पंजीकृत है का सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के निर्देश अनुसार निम्नांकित 16 बिन्दुओं की जाँच किया जाना अनिवार्य है, वाहन का रंग पीला, आगे पीछे स्कूल बस, संस्था का नाम पता मो.नं. लिखा होना चाहिये। ग्रिल क्षेतिज एवं खिड़की में जाली लगा हो। प्राथमिक उपचार पेटी एवं अग्निशमक यंत्र होना चाहिए। आपातकाल के लिए प्रशिक्षित सहायक। चालक को भारीयान चलाने का कम से कम 05 वर्ष का अनुभव हो। संस्था का शपथ पत्र की चालक शराब पीकर वाहन नहीं चलाएगा।
सुरक्षा के लिए जीपीएस व सीसी कैमरा
सुरक्षात्मक रूप से पालक या शिक्षक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को यात्रा की अनुमति न हो। सीट के नीचे स्कूल बैग रखने की जगह हो। स्पीड गवर्नर अधिकतम सीमा 40 किमी प्रति घंटे हो। दाहिने भाग में आपातकालीन दरवाजा हो। बस के दरवाजे विश्वसनीय लॉक सिस्टम से बना हो। खिड़की पारदर्शक हो। कोई भी अपारदर्शी फिल्म न लगी हो। प्रेशर हार्न निषेध, रात्रिकालीन संचालन में बस के भीतर नीले बल्ब का प्रयोग। बस की नियमित साफ सफाई। वाहन का फिटनेस वैध हो। वाहन का बीमा, प्रदूषण, परमिट कर प्रमाण पत्र वैद्य हो। जीपीएस एवं सीसी कैमरा। वाहन 12 वर्ष से पुराना न हो।
अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके स्कूल में संचालित समस्त स्कूल बस को 16 बिन्दुओं के आधार पर निरीक्षण कराने एवं वाहन के समस्त मूल दस्तावेज, चालक अनुज्ञप्ति सहित 16 जून 2023 दिन शुक्रवार को जिला परिवहन कार्यालय सूरजपुर में 01 बजे से 5 बजे तक उपस्थित होना सुनिश्चित करें।