ईडब्ल्यूएस, बीपीएल की आरक्षित जमीन और कॉलोनाइजर एक्ट में बदलाव
मामले पर राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है।
रायपुर, जनजागरुकता। छत्तीसगढ़ सरकार ने कॉलोनाइजर एक्ट में बदलाव किया है। सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में आर्थिक रुप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस) और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन करने वालों के लिए आरक्षित जमीन और मकान के मापदंड में बदलाव किया है।