Breaking- प्रदेश में 58% आरक्षण लागू, कैबिनेट की बैठक में निर्णय
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप छत्तीसगढ़ में आरक्षण तय किया गया है। मामले पर सीएम भूपेश ने ट्वीट में भी इस संबंध में जानकारी दी है।
रायपुर, जनजागरुकता। प्रदेश में 58 फीसदी आरक्षण फिर लागू हो गया है। शैक्षणिक संस्थाओं में 58 फीसदी आरक्षण तय। सभी भर्ती व प्रवेश अब इसी आधार पर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप छत्तीसगढ़ में आरक्षण तय किया गया है।
सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज यहां उनके निवास कार्यालय में मंत्रि परिषद की बैठक हुई। बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसमें राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्णय लिया गया।
उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा राज्य शासन की ओर से दायर एसएलपी में पारित अंतरिम आदेश दिनांक एक मई 2023 के अंतर्गत राज्य में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था अनुसार नियुक्ति/चयन प्रक्रियाओं को जारी रखने के लिए अंतरिम राहत प्रदान की गई है।
इस अंतरिम आदेश के अनुरूप ही, अंतरिम तौर पर, मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में भी प्रवेश प्रक्रिया पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था अंतर्गत करने का निर्णय लिया गया है। प्रदेश में आरक्षण को मंजूरी की स्थिति में ST को 32, SC को 12 और ओबीसी वर्ग को 14 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
बैठक में मुख्य़मंत्री भूपेश बघेल के अलावा मंत्रियों में उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, रविन्द्र चौबे, मोहम्मद अकबर, ताम्रध्वज साहू, मोहन मरकाम, शिव डहरिया, अनिला भेड़िया, कवासी लखमा, जयसिंह अग्रवाल, अमरजीत भगत, रूद्र गुरू व उमेश पटेल शामिल थे।