लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना, राहुल गांधी की सांसदी बहाल

एससी के फैसले के बाद विपक्षी दल उत्साहित है। 136 दिन बाद राहुल गांधी आज सोमवार को संसद पहुंचे।

लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना, राहुल गांधी की सांसदी बहाल

नई दिल्ली, जनजागरुकता डेस्क। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत मिल गई है। लोकसभा सचिवालय ने उनकी संसद सदस्यता बहाल कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 4 अगस्त को मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाई थी, जिसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने का रास्ता साफ हो गया था।

एससी के फैसले के बाद विपक्षी दल उत्साहित है। 136 दिन बाद राहुल गांधी आज सोमवार को संसद पहुंचे। इस दौरान विपक्षी नेताओं ने राहुल गांधी के समर्थन में नारेबाजी की। 

बता दें कि मोदी सरनेम केस में 2 साल की सजा के बाद राहुल गांधी की 24 मार्च को सांसदी चली गई थी। उसके बाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। मामले पर सुनवाई के बाद 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर रोक लगा दी। इसके तीन दिन बाद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई है।

राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित होने तक मौजूद रहें- कांग्रेस

वहीं लोकसभा से पास होने के बाद आज संसद के उच्च सदन राज्यसभा में दिल्ली सेवा विधेयक पेश किया जाएगा। फिलहाल राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित किया गया है। कांग्रेस ने अपने राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी किया है। इस व्हिप में सांसदों को कहा गया है कि वह राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित होने तक सदन में मौजूद रहें।

विपक्षी नेताओं ने राहुल के समर्थन में लगाए नारे

राहुल के संसद पहुंचने पर विपक्षी गठबंधन आईएनडीआईए के नेताओं ने संसद भवन परिसर में राहुल गांधी के समर्थन में और विपक्षी एकता के नारे लगाए। बता दें कि लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी विपक्ष के हंगामे के बाद कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी गई है। विपक्षी सांसद राज्यसभा में मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे थे। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार मणिपुर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है। 

याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक दोषसिद्धि पर रोक

बता दें कि मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि केस में राहुल को निचली अदालतों ने 2 साल की सजा सुनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘जब तक राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं होती, तब तक दोषसिद्धि पर रोक रहेगी।’ सुनवाई की नई तारीख अभी नहीं बताई है। एससी ने कहा अधिकतम सजा के चलते एक लोकसभा सीट बिना सांसद के रह जाएगी। यह सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकार का ही मामला नहीं है, ये उस सीट के वोटर्स के अधिकार से भी जुड़ा मसला है।

राहुल मामले पर कार्ति चिदंबरम बोले..

राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने पर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि हम सदन में उनका स्वागत करते हैं। इससे हम मजबूत होंगे। कल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। राहुल गांधी के आने से हमारे इस तर्क को बल मिलेगा कि इस सरकार ने भारत का विश्वास खो दिया है। 

'विधेयक का हरसंभव विरोध करेंगे'- राघव चड्ढा

आप सासंद राघव चड्ढा ने कहा है कि 'आप और आईएनडीआईए गुट दिल्ली सेवा विधेयक का हरसंभव विरोध करेंगे। हम इस विधेयक को विधायी प्रक्रिया के साथ ही न्यायिक प्रक्रिया के द्वारा भी रोकेंगे। यह दिल्ली के 2 करोड़ लोगों को गुलाम बनाने वाला विधेयक है।

भाजपा सांसद को सजा, आज सांसदी जा सकती है

इधर इटावा से भाजपा सांसद रामशंकर कठेरिया को MP/MLA कोर्ट ने (5 अगस्त) 2 साल की जेल और 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। उन्हें बिजली सप्लाई करने वाली कंपनी के टोरंट अधिकारी से मारपीट और बलवा करने का दोषी करार दिया गया। कठेरिया केंद्रीय राज्यमंत्री भी रह चुके हैं। घटना के समय वे आगरा के सांसद थे। मामला 16 नवंबर 2011 का है। 2 साल की सजा होने के बाद कठेरिया की संसद की सदस्यता जा सकती है। इस पर भी आज स्पीकर फैसला ले सकते हैं।

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