सेना के अधीन 28 एकड़ जमीन तत्काल दी जाए- हाईकोर्ट

बिलासा एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग मामले की सुनवाई हुई। न्यायाधीश ने सभी पक्षों को सुना, इसमें दोनों ही पक्ष एयरपोर्ट के विकास के लिए सहमत हैं।

सेना के अधीन 28 एकड़ जमीन तत्काल दी जाए- हाईकोर्ट

रायपुर/बिलासपुर, जनजागरुकता। बिलासपुर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग से जुड़े मामले की याचिका पर सुनवाई करते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट के न्यायाधीश गौतम भादुड़ी और न्यायाधीश पी सैम कोशी की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुना और कहा कि केंद्र और राज्य दोनों ही के पक्ष एयरपोर्ट के विकास के लिए सहमत हैं। सेना के अधीन 28 एकड़ जमीन को तत्काल देने के लिए कहा है। हाईकोर्ट ने बिलासा देवी एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग के लिए आवश्यक जमीन तत्काल उपलब्ध कराने आदेश जारी कर दिया है। 

हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुना 

बिलासपुर में सर्वसुविधायुक्त एयरपोर्ट के लिए दायर जनहित याचिका कमल दुबे और हाईकोर्ट प्रैक्टिसिंग बार पर याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आशीष श्रीवास्तव पेश हुए । सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्र और राज्य दोनों ही के पक्ष एयरपोर्ट के विकास के लिए सहमत हैं।

कार्रवाई के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाने राज्य सरकार तैयार

आगे कहा कि संपूर्ण विकास के लिए 1018.48  एकड़ भूमि एयरपोर्ट को देने के लिए केंद्र सरकार तैयार है। राज्य शासन उसके एवज में राशि प्रदान करने के लिए तैयार है और अभी तत्काल रूप से आवश्यक 28 एकड़ भूमि नाइट लैंडिंग के लिए देने के लिए सेना भी तैयार है। राज्य ने भी इसके लिए आवश्यक कार्रवाई के लिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाने की बात कही है। इसलिए उक्त चिन्हित भूमि पर कार्य शुरु करने की अनुमति दिये जाने संबंधी आदेश जारी किया। जिससे नाइट लैंडिंग के लिए किए जा रहे कार्यों में तेजी आएगी।

कार्रवाई करने के निर्देश

सुनवाई के दौरान बिलासपुर भोपाल उड़ान बंद करने के मामले में एयरपोर्ट अथारिटी ऑफ इंडिया को एलाइंस एयर पर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

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