वैधता अवधि समाप्ति के बाद 2 माह तक करा सकते हैं रोजगार पंजीयन का नवीनीकरण
संचालक रोजगार एवं प्रशिक्षण ने सभी सीईओ जनपद एवं सीएमओ नगरीय निकाय को पत्र लिखा।
सारंगढ़-बिलाईगढ़, जनजागरुकता। संचालक, रोजगार एवं प्रशिक्षण छत्तीसगढ़ ने राज्य के समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत और मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरीय निकाय को पत्र भेजा है और बेरोजगारी भत्ता योजना के प्रक्रिया में सत्यापन केन्द्रों के दलों को रोजगार पंजीयन नवीनीकरण अवधि के लिए अतिरिक्त समयावधि (ग्रेस पिरियड) के संबंध में जानकारी देने के लिए कहा है, ताकि किसी आवेदक का बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन रोजगार पंजीयन के नवीनीकरण के अभाव में निरस्त न हो सके।
जारी पत्र के अनुसार रोजगार पंजीयन की वैधता अवधि पंजीयन तिथि से 3 वर्ष के लिए होती है। यह जानकारी आवेदक के पंजीयन पत्रक (एक्स-10) में उल्लेखित रहती है। यदि कोई आवेदक रोजगार पंजीयन पत्रक में उल्लेखित नवीनीकरण माह में अपने पंजीयन का नवीनीकरण नहीं करवाता है, तो उसे नवीनीकरण के लिए निर्धारित माह के अतिरिक्त 2 माह की ग्रेस अवधि, राष्ट्रीय रोजगार सेवा नियम के अनुसार प्राप्त होती है।
उदाहरणार्थ- यदि किसी आवेदक का नवीनीकरण माह फरवरी 2023 को उल्लेखित है तो ऐसे आवेदक का पंजीयन ग्रेस अवधि को मिलाकर 2 अतिरिक्त माह अप्रैल 2023 तक वैध रहेगा। ठीक इसी प्रकार किसी आवेदक का पंजीयन नवीनीकरण का माह मार्च 2023 है तो पंजीयन ग्रेस अवधि को मिलाकर 2 अतिरिक्त माह मई 2023 तक वैध रहेगा।
उल्लेखनीय है कि 1 अप्रैल 2023 से छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में बेरोजगारी भत्ता योजना अंतर्गत बेरोजगारों से वेबसाईट http://berojgaribhatta.cg.nic.in (बेरोजगारीभत्ता डाट सीजी डाट एनआईसी डाट इन) के माध्यम से आवेदन ऑनलाइन प्राप्त किए जा रहे हैं।
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