ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल विस्तार अवैध- सुप्रीम कोर्ट

अब संजय मिश्रा का कार्यकाल केवल 31 जुलाई तक रहेगा। इस बीच केन्द्र सरकार को ईडी के नए निदेशक नियुक्त करने को कहा है।

ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा का कार्यकाल विस्तार अवैध- सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, जनजागरुकता डेस्क। ईडी के निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध करार दिया है। अब संजय मिश्रा का कार्यकाल केवल 31 जुलाई तक रहेगा। इस बीच केन्द्र सरकार को ईडी के नए निदेशक नियुक्त करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से केन्द्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। पहले संजय मिश्रा को 18 नवंबर को रिटायर होना था। लेकिन केन्द्र सरकार ने तीसरी बार उनका कार्यकाल बढ़ा दिया था।

अब संजय मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई तक

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के निदेशक संजय मिश्रा के डायरेक्टर के तौर पर कार्यकाल को घटा दिया है। अब संजय मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई तक रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा 31 जुलाई तक आपके पास नए डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए पर्याप्त समय है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी और डीएसपीई एक्ट में किए गए संसोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

ईडी के निदेशक संजय मिश्रा को लगा झटका

इन संशोधन के जरिये सीबीआई और ईडी निदेशक का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने कहा कि इस साल वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफएटीएफ) द्वारा की जा रही सहकर्मी समीक्षा के मद्देनजर और सुचारु बदलाव को करने के लिए एसके मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई तक रहेगा। जबकि सरकार से जारी अधिसूचना के मुताबिक 1984-बैच के आईआरएस अधिकारी एसके मिश्रा को 18 नवंबर, 2023 तक पद पर बने रहना था। संजय मिश्रा को 19 नवंबर, 2018 को दो साल के लिए ईडी निदेशक नियुक्त किया गया था, मगर उनका कार्यकाल इसके बाद बढ़ाया जाता रहा है।

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